देहरादून। अब हुक्काबार और होटल रैस्टोरेंट की आड़ में अवैध तरीके से मादक द्रव्य और शराब परोसने वालों की खैर नहीं है। ऐसे हुक्काबार, होटल और संचालकों को खिलाफ उत्तराखण्ड पुलिस अब मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करेगी। डीआईजी गढ़वाल रेंज ने ऐसे हुक्काबार, होटल और रेस्टोरेंट संचालकों के खिलाफ मुकदमा दायर करने के आदेश दिये है।
डीआईजी गढ़वाल नीरू गर्ग ने कहा कि हुक्काबार संचालकों द्वारा लाईसेंस की शर्तो के विपरीत अवैध तरीके से मादक पदार्थो एवं होटल एवं रेस्टोरेंट की आड़ में बिना लाइंसेस की शिकायत पाये जाने पर पुलिस अधिनियम के तहत संचालकों और मालिकों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने जिलों की पुलिस को निर्देश दिए कि लाइसेंसी शर्तों का उल्लंघन करके अवैघ तौर से संचालित होने वाले ऐसे हुक्कारबार संचालकों एवं होटल, रैस्टोरेंट मालिकों के विरूद्ध सम्बन्धित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए।
