हाईकोर्ट ने अलकनंदा स्टोन क्रेशर के संचालन पर लगाई रोक

हाईकोर्ट ने अलकनंदा स्टोन क्रेशर के संचालन पर लगाई रोक

नैनीताल। उत्तराखण्ड उच्च न्यायलय ने गढ़वाल श्रीनगर के कांडा-रामपरु में लगाये जा रहे अलकनंदा स्टोन-क्रेशर के मामले में अपने पुराने आदेश में संशोधन करते हुए स्टोन क्रेशर के संचालन पर रोक लगा दी है जबकि स्टोन क्रेशन के निर्माण पर लगी रोक को हटा दी है।

श्रीनरग के फरासू निवासी नरेन्द्र सिंह सेंथवाल की ओर से दायर जनहित याचिका पर बुधवार को कार्यवाह मुख्य न्यायाधी संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आर०सी०खुल्बे की पीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) की ओर से अदालत को बाया कि पीसीबी की ओर से 23 अप्रैल 2022 को स्टाने क्रेशर के निर्माण के लिए सहमति दी गई है जबकि संचालन के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है।

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