स्कूली फीस को लेकर शासन का नया आदेश

स्कूली फीस को लेकर शासन का नया आदेश

देहरादून। शासन ने सरकारी और निजी स्कूलों की फीस को लेकर नया आदेश जारी किया है। शिक्षा सचिव आर.मीनाक्षी सुंदरम् ने स्कूली फीस को लेकर डीजी विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड को पत्र लिखा है। शासन की ओर से जारी इस पत्र के मुताबिक 10वीं और 12वीं कक्षाओं में भौतिक संचालन की शासन स्तर से मंजूरी दी जा चुकी है। लिहाजा भौतिक रूप से विद्यालय संचालित होने की तिथि से पूर्ण फीस ली जायेगी। और उससे पूर्व लाकडाउन की अवधि में मात्र शिक्षण शुल्क जमा कराया जाएगा।

इसके अलावा अन्य कक्षाओं में आनलाइन शिक्षण की अनुमति प्रदान की गई है इसलिए अभिभावकों को केवल ट्यूशन फीस ही जमा करनी होगी। शासन ने फीस को लेकर 22 जून 2020 और 24 जून 2020 के पुराने शासन आदेश को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। अविभावकों की तरफ से शासन को फीस किस्तों में जमा कराने का अनुरोध किया था, लेकिन इसका फैसला शासन ने शिक्षण संस्थाओं पर छोड़ दिया गया है। फौरी तौर पर शासन के इस नये आदेश से अविभावकों को कोई राहत मिलती नजर नहीं आती। पत्र के मुताबिक अभिभावकों को शिक्षण संस्थाओं के फैसले के मुताबिक ही फीस जमा करानी होगी। गौरतलब है कि लाकडाउन के दौरान फीस माफी को लेकर अविभावकों आंदोलित रहे। फीस माफी का ये मामला हाई कोर्ट में भी गया था। शासन का ये नया आदेश सिर्फ कागज काले करने तक ही सीमित नजर आता है।

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