देहरादून। उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा संवर्ग के तहत प्रवक्ता के 613 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। इसमें राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था नहीं गई, जिसके लिए आयोग को शासन से जवाब का इंतजार हैं।
दरअसल, कुछ लोगों ने राज्य आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर हाईकोर्ट ने कुछ निर्देश दिए थे, जिसे स्पष्ट करने के लिए आयोग ने शासन को पत्र भेजा था। कार्मिक विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश की प्रति और आयोग की चिट्ठी विधि राय के लिए विधि विभाग को भेज रखी है।
आयोग को अब तक इसका जवाब नहीं मिल पाया है। इस बीच शुक्रवार को आयोग ने प्रवक्ता के 613 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके लिए सात नवम्बर तक ऑनलाइन आवेदन होंगे। आवेदन में त्रुटि सुधार 19 से 28 नवम्बर तक हो सकेगा। इनमें सामान्य शाखा के 550 और महिला शाखा के 63 पद हैं।
आयोग ने इन पदों का आरक्षण संबंधी डाटा जारी किया, लेकिन उसमें राज्य आंदोलनकारी आरक्षण शामिल नहीं है। आयोग ने विज्ञापन में ही स्पष्ट कर दिया कि चूंकि आरक्षण मामले में शासन को पत्र भेजा हुआ है। जब शासन से जवाब आ जाएगा तो उस हिसाब से आरक्षण संबंधी सूचना वेबसाइट पर जारी की जाएगी।
