देहरादून। उत्तराखण्ड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार समेत आंदोलनकारियों को जमानत मिल गई है। बॉबी समेत सात की जमानत पर मंगलवार को फैसला टल गया था। बुधवार को मामले में सुनवाई हुई।
सीजेएम कोर्ट में बॉबी समेत सभी आंदोलनकारियों पर जानलेवा हमले की धारा लगाने और छह आरोपियों की जमानत रद्द करने की मांग पर बहस हुई। अदालत में अभियोजन की ओर से घायल अधिकारियों के मेडिकल सर्टिफिकेट रखे गए। इसका विरोध करते हुए बचाव पक्ष ने कहा अधिकारी घायल थे तो बाद में ड्यूटी क्यों की। इसके बाद छह आरोपियों की जमानत रद्द करने पर कोर्ट में बहस हुई। अभियोजन ने बेल बॉन्ड ना भरने को आधार बताया। बचाव ने पहला ऑर्डर जारी रखने की अपील की।
पुलिस ने जमानत का विरोध किया और पुलिस अफसरों को अस्पतालों में भर्ती बताते हुए मुकदमे में फिर से आईपीसी की धारा 307 (जानलेवा हमला) शामिल करने की मांग की। बचाव पक्ष के विरोध के बाद अदालत ने पुलिस को घायलों के इलाज के दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए थे।
सीजेएम लक्ष्मण सिंह की कोर्ट में बॉबी समेत सात की जमानत पर अभियोजन और बचाव पक्ष में जोरदार बहस हुई। जिसके बाद पथराव और उपद्रव के आरोप में गिरफ्तार बॉबी पंवार समेत सभी युवाओं को जमानत मिल गई है।
