नैनीताल। हाई कोर्ट नैनीताल ने सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के हिंदी, शारीरिक शिक्षा व सामान्य विषय की अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से जारी उत्तर कुंजी को चुनौती देती 30 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद इन विषयों का परीक्षा परिणाम घोषित होने का रास्ता साफ हो गया है। पूर्व में कोर्ट ने इनके परीक्षा परिणाम पर रोक लगाई थी।
मंगलवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में मामले में सुनवाई हुई। उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सहायक अध्यापक एल टी ग्रेड के हिंदी, शारीरिक शिक्षा व सामान्य विषय में भर्ती हेतु 13 अक्तूबर 2020 को नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की थी। लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) के बाद प्रथम बार उत्तर कुंजी जारी कर उनमें आपत्तियां मांगी गई। इन आपत्तियों को तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखा गया। समिति की संस्तुति के बाद नई उत्तर कुंजी जारी हुई। जिसमें पहली बार जारी हुई उत्तर कुंजी के कुछ सवालों के उत्तर परिवर्तित हुए।
