देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने विवाह समारोह में अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने को लेकर अनुमति दी है।

प्रदेश के मुख्य सचिव ओम प्रकाश हवाले से जारी आदेश के मुताबिक राज्य भर में बढ़ते कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए कंटेनमेंट जोन के बाहर आयोजित होने वाले विवाह समारोह में अधिकतम 200 लोग ही शामिल हो सकते है। इसमें भी कोविड-19 के नियमों का पालन करने की शर्त पर शामिल होने की अनुमति प्रदान की जा सकती है।
