देहरादून। उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों की राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (SGHS) के अन्तर्गत समस्त प्रकार के रोगों की चिकित्सकीय उपचार को प्रभावी बनाये जाने के लिए गोल्डन कार्ड से संबंधित सुधारों के आदेश सरकार ने जारी कर दिए हैं।
उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को बीमा योजना में सुधार के लिए लंबे समय से मांग कर रहे थे। इसको लेकर शासन ने गुरूवार को आदेश जारी करते हुए अब राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना को आयुष्मान योजना की अम्ब्रेला योजना से अलग कर दिया है।
उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को अब स्वास्थ्य योजना में और अधिक सुविधाएं मिल सकेंगी। दरअसल, राज्य कर्मचारी काफी लंबे समय से अटल आयुष्मान योजना में कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए संशोधन किए जाने की मांग कर रहे थे।
स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत हर प्रकार के रोग की चिकित्सा उपचार को प्रभावी बनाए जाने और अटल आयुष्मान योजना की अम्ब्रेला योजना से इसे अलग किए जाने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के जारी होने के बाद अब राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को बिना किसी सीमा के चिकित्सा उपचार मिल सकेगा। यानि इसमें चिकित्सा प्रतिपूर्ति 100 प्रतिशत होगी। इसमें सभी कर्मचारियों और पेंशनरों से राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना की दरों पर सातवें वेतनमान आयोग के अनुसार अंशदान लिया जाएगा।
