देहरादून। शासन की ओर से कोरोना के प्रकोप को देखते हुए प्रदेश के सभी 12वीं तक के सभी स्कूल कालेज को बंद किये जाने का निर्देश जारी किया है। वही रात्रि कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। ये गाइडलाइन 22 जनवरी तक लागू रहेगी।
शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार राज्य में आगामी 22 जनवरी तक समस्त आंगनवाड़ी केंद्र और कक्षा 1 से 12 तक के स्कूल बंद रहेंगे।राजनीतिक रैली पूर्ण तरह बंद, धरना प्रदर्शन की 22 जनवरी तक अनुमति नहीं होगी। समस्त सामाजिक समारोह सांस्कृतिक समारोह की आगामी 22 जनवरी तक अनुमति नहीं होगी।
राज्य में कोविड-19 प्रबंधन के निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए।
राज्य में आगनवाड़ी केन्द्र एवं कक्षा 12 तक के सभी शैक्षणिक संस्थान दिनांक 22 जनवरी, 2022 तक बन्द रहेंगे, इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी।
विवाह समारोह एवं शव यात्रा में वेन्यू (बन्द अथवा खुले स्थान) के 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी। इस दौरान काविड प्रोटोकॉल का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।
राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल, स्पॉ, सैलून, मनोरंजन पार्क थियेटर, ऑडिटोरियम आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।
उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों एवं नए वेरिएंट ओमीक्रोम के खतरे को देखते हुए सरकार ने नई कोविड गाइडलाइन जारी कर दी है।
राज्य में स्थित खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जायेंगे खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान को कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोलने के उपयुक्त मानक प्रचलन विधि खेल विभाग द्वारा अपने स्तर से जारी की जायेगी।

