उत्तराखण्ड के पूर्व सीएम त्रिवेन्द्र को झारखण्ड हाईकोर्ट से राहत, याचिका से नाम हटाने के दिए आदेश

उत्तराखण्ड के पूर्व सीएम त्रिवेन्द्र को झारखण्ड हाईकोर्ट से राहत, याचिका से नाम हटाने के दिए आदेश

रांची। उत्तराखण्ड में साल 2018 में सरकार गिराने की साजिश और ब्लैकमेल करने के मामले में पूर्व सीएम त्रिवेन्द्र सिंह रावत को राहत मिली है। झारखण्ड हाईकोर्ट ने याचिका से रावत का नाम हटाने का निर्देश दिया है।

सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान रावत की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले में कोर्ट से उन्हें नोटिस जारी हुआ था। लेकिन इस मामले में वह न तो आरोपी हैं और न ही उनका इस मामले से कोई लेना-देना है। उन्हें नोटिस करना उचित नहीं है। इस पर अदालत ने उनका नाम याचिका से हटाने का निर्देश दिया।

बता दें कि रांची के अमृतेश सिंह चौहान ने साल 2018 में उमेश शर्मा नाम के व्यक्ति के खिलाफ रांची अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद झारखंड पुलिस ने आरोपी उमेश को देहरादून से गिरफ्तार किया था। प्राथमिकी में अमृतेश कुमार चौहान ने कहा कि उत्तराखण्ड के सीएम त्रिवेन्द्र सिंह रावत से उनके अच्छे सम्बन्ध है। उमेश शर्मा ने खुद को एक निजी न्यूज चैनल का मालिक बताकर उन्हें फोन किया। वाट्स एप्प कॉल व मैसेज भेजकर अमृतेश को त्रिवेन्द्र सरकार को गिराने के लिए गुप्त जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा।

उमेश कुमार ने कहा कि ऐसा नहीं करने पर वह अमृतेश सिंह चौहान को ईडी के झूठ केस में फंसा देगा। उसने दिल्ली या देहरादून आकर मिलने का दबाव बनाया था। इस मामले में 23 मार्च को हाईकोर्ट ने सूचक और पूर्व सीएम त्रिवेन्द्र सिंह रावत को नोटिस जारी किया था।

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