जूनियर हाईस्कूलः शिक्षकों से रिकवरी के आदेश पर रोक

जूनियर हाईस्कूलः शिक्षकों से रिकवरी के आदेश पर रोक

नैनीताल। राज्य में जूनियर हाईस्कूल शिक्षकों के वेतनमान विवाद में हाईकोर्ट ने फिलहाल रिकवरी आदेश पर रोक लगा दी है। साथ हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार और अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने 936 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनाई करते हुए यह निर्णय लिया।

जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों को 4600 वेतनमान दिया गया था। लेकिन निदेशक प्रारंभिक शिक्षा ने सभी जिला अधिकारियों को वर्ष 2018 से पहले 4600 ग्रेड पे का लाभ पाने वाले शिक्षकों से रिकवरी करने को कहा था। इसके चलते यह मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के आदेश को निरस्त करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित करने को कहा था। हालांकि शिक्षा विभाग ने कोर्ट के आदेश के बाद भी रिकवरी का आदेश जारी रखा। चार अगस्त 2022 को शिक्षा विभाग ने वर्ष 2018 से पहले 4600 ग्रेड पे को गलत बताया और रिकवरी के आदेश दिए। इस आदेश को जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।

संघ ने कहा कि रिकवरी के जो आदेश जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए गए हैं, उन पर तत्काल रोक लगाई जाए। साथ ही राज्य सरकार के आदेश को भी निरस्त करने की मांग की गई।

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