विधानसभा बैकडोर भर्ती मामलाः कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

नैनीताल। हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिवालय के सौ से अधिक कर्मचारियों की बर्खास्तगी के आदेश पर रोक लगा दी है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूडी ने पूर्व प्रमुख सचिव डीके कोटिया की अध्यक्षता में बनाई समिति की सिफारिशों के आधार पर इन कर्मचारियों की बर्खास्तगी का फैसला लिया था। यह सब तदर्थ कर्मचारी हैं।

बीते दिवस न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने इन कर्मचारियों को सुनवाई का मौका नहीं देने पर नाराजगी जताई थी और विधानसभा से इस बिंदु पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। बेरोजगारों ने सरकार पर जानबूझ कर कमजोर पैरवी करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि संघ से जुड़े लोगों के रिश्तेदार बैकडोर से लगाए गए थे। इसलिए कमजोर पैरवी की गई, जिससे उन्हें अदालत में लाभ मिल सके।

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