नैनीतालः उच्च न्यायालय ने असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती रद्द की

नैनीताल। हाईकोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा दिसम्बर 2021 में डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 455 पदों के लिए जारी विज्ञापन को दिव्यांग जन अधिकार नियम 2017 के खिलाफ मानते हुए उसे रद् कर दिया है। साथ ही आयोग ने नए सिरे से विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई।

मामले के अनुसार, दिव्यांग मनीष चौहान, रितेश आदि ने उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के स्तर से चार दिसंबर 2021 को जारी विज्ञप्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनकाकहना था कि आयोग द्वारा राज्य के डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफसर के 455 रिक्त पदों के लिए जारी विज्ञप्ति में दिव्यागजनों को मिलने वाले क्षेतिज आरक्षण को इस तरह से निर्धारित किया है कि उनके लिए सीट आरक्षित नहीं रह गई है।

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