अटल आयुष्मान योजनाः इस योजना में इलाज के लिए सरकारी अस्पताल का रैफरल हुआ फिर अनिवार्य

अटल आयुष्मान योजनाः इस योजना में इलाज के लिए सरकारी अस्पताल का रैफरल हुआ फिर अनिवार्य

देहरादून। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में हटाई गई रेफरल व्यवस्था बहाल कर दी गई है। कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट को देखते हुए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया है।
पूर्व की भांति सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में लाभार्थियों को उपचार के लिए सरकारी सूचीबद्ध अस्पताल का रेफरल अनिवार्य है। हालांकि, सभी सूचीबद्ध एनएबीएच अस्पताल, मेडिकल कालेज और पर्वतीय क्षेत्र के जिला अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारक सीधे जाकर अपना इलाज करवा सकता है। यहां पर रेफरल की आवश्यकता नहीं है।

योजना के अंतर्गत सरकारी सूचीबद्ध अस्पतालों से निजी अस्पतालों के लिए रेफरल की व्यवस्था पूर्व में दी गई थी, लेकिन कोरोना महामारी की गंभीरता को देखते हुए रेफरल व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। क्योंकि, अब संक्रमण की स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में है, तो महामारी की इमरजेंसी में रोकी गई रेफरल की व्यवस्था को फिर जारी कर दिया गया है। योजना में पारदर्शिता के लिए पुनः बायोमेट्रिक व्यवस्था भी बहाल कर दी गई है। कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए बायोमेट्रिक व्यवस्था हटाई गई थी।

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुणेंद्र चौहान ने बताया कि आयुष्मान योजना के तहत पूर्व में रोकी गई रेफरल व्यवस्था बहाल कर दी गई है। नई व्यवस्था के लिए सभी संबंधित अस्पतालों को निर्देश जारी कर दिए हैं। आयुष्मान कार्ड धारकों की सुविधा के लिए भी विभिन्न माध्यम से सूचनाएं भेजी की जा रही हैं।

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